सरकार द्वारा दी जानी वाली पेंशन योजनाः (rajasthan govt. pension)
राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा दी जानी वाली पेंशन योजनाएं:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (CMOAPS)
- पात्रता
>महिला- 55 वर्ष व अधिक आयु
>पुरूष- 58 वर्ष व अधिक आयु
>वार्षिक आय- 48000 रूपये
>बी.पी.एल. अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
2. प्रतिमाह देय राशि
> 75 वर्ष से कम को रूपये 750
>75 वर्ष व अधिक को रूपये 1000
- मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (CMWPS)
- पात्रता
>18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो या राजस्थान में रह रही हो।
>वार्षिक आय- 48000 रूपये
>बी.पी.एल. अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव जो एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
2. प्रतिमाह देय राशि
> 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 500 रूप्ये प्रतिमाह
>55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 750 रूप्ये प्रतिमाह
> 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 1000 रूप्ये प्रतिमाह एवं
>75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को 1500 रूप्ये प्रतिमाह पेंशन देय है।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (CMDPS)
- पात्रता
> विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प-दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो प्राकृतिक रूप से बौनेपन (व्यस्क व्यक्ति के मामलों में उंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिंजडेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रूपये तक हो पेंशन का पात्र होगा।
>वार्षिक आय- 48000 रूपये
>बी.पी.एल. अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी परिवार/ सहरिया/कथौडी/खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।
2. प्रतिमाह देय राशि
>55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरूष को 750 रूप्ये
>55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरूष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रूपये
>75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियो को 1250 रूपये
>कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों कों 1500 रूपये
- लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना
- पात्रता
> लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो। राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो।
2. प्रतिमाह देय राशि
> 75 वर्ष से कम को 750 रूपये
75 वर्ष व अधिक को 1000 रूपये
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