prescribed authority for conversion
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन) नियम, 2007 का नियम 9: ( राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 29.06.2021 द्वारा संशोधन) संपरिवर्तन के लिये विहित प्राधिकार.-(1) एक खातेदार काश्तकार। किसी भी गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण की अनुमति मांगते हुए फॉर्म-ए में निर्धारित दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन और चालान की एक प्रति, जमा किए गए रूपांतरण शुल्क की राशि को निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा - आवासीय इकाई तहसीलदार 4000 वर्ग मीटर तक आवासीय कालोनी / परियोजना (i) sub division office( उपखण्ड अधिकारी ) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो ( i) कलेक्टर - जहां कुल क्षेत्रफल 50 , 000 वर्ग मीटर से अधिक न हो ( iii) राज्य सरकार - जहां कुल क्षेत्रफल 50 , 000 वर्ग मीटर से अधिक हो। वाणिज्यिक उद्दे...