सरकार द्वारा दी जानी वाली पेंशन योजनाः (central govt. pension)
केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी वाली पेंशन योजनाएंः
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः
- पात्रता
>बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरूष
> केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
2. प्रतिमाह देय राशि
> 75 वर्ष से कम को रूपये 750
>75 वर्ष व अधिक को रूपये 1000
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाः
- पात्रता
> बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला
> केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
2. प्रतिमाह देय राशि
> 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रूपये
> 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को 750 रूपये
> 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1000 रूपये
> 75 वर्ष या उससे अधिक को 1500 रूपये
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनाः
- पात्रता
> बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति
> केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
2. प्रतिमाह देय राशि
> 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरूष को 750 रूप्ये
> 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरूष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रूप्ये
> 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रूप्ये
> कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 रूपये।
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