prescribed authority for conversion
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन) नियम, 2007 का नियम 9: (राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 29.06.2021 द्वारा संशोधन)
संपरिवर्तन के लिये विहित प्राधिकार.-(1) एक खातेदार काश्तकार। किसी भी गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण की अनुमति मांगते हुए फॉर्म-ए में निर्धारित दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन और चालान की एक प्रति, जमा किए गए रूपांतरण शुल्क की राशि को निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा -
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आवासीय इकाई |
तहसीलदार 4000 वर्ग मीटर तक |
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आवासीय कालोनी/परियोजना |
(i)
sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (i) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (iii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो। |
वाणिज्यिक उद्देश्य |
(i) sub division office (उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (सिनेमा, पेट्रोल पंप, विस्फोटक मैगजीन, मल्टीप्लेक्स, होटल, रिसोर्ट को छोड़कर)। (ii) कलेक्टर- वाणिज्यिक प्रयोजनों के सभी मामले जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। (iii) राज्य सरकार- वाणिज्यिक उद्देश्यों के सभी मामले जहां भूमि का कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक है। |
औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक उद्देश्य |
(1)
sub division office (उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (लेकिन पर्यटन इकाई को छोड़कर) (ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो पर्यटन इकाई सहित (iii) राज्य सरकार- सभी मामले जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक है |
नमक निर्माण उद्देश्य |
(i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो। (ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग मीटर से अधिक हो। |
सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य |
(i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर। से अधिक न हो (ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (iii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो। |
संस्थागत उद्देश्य और चिकित्सा सुविधाएं |
(i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो। (iii) राज्य सरकार-जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो। |
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SEZ |
राज्य सरकार- |
खाद्य प्रसंस्करण इकाई |
(i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो। (ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो (iii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो। |
सौर फार्म/सौर संयंत्र/ सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन फार्म /पवन ऊर्जा संयंत्र |
(i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर। से अधिक न हो (ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक न हो। (iii) राज्य सरकार- सभी मामले जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो। |
हाइड्रोकार्बन अन्वेषण |
कलेक्टर |
स्टेडियम खेल का मैदान और खेल परिसर |
कलेक्टर |
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