prescribed authority for conversion


राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन) नियम, 2007 का नियम 9: (राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 29.06.2021 द्वारा संशोधन)

          संपरिवर्तन के लिये विहित प्राधिकार.-(1) एक खातेदार काश्तकार। किसी भी गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण की अनुमति मांगते हुए फॉर्म-ए में निर्धारित दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन और चालान की एक प्रति, जमा किए गए रूपांतरण शुल्क की राशि को निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा -

  

 आवासीय इकाई

 तहसीलदार 4000 वर्ग मीटर तक

 आवासीय कालोनी/परियोजना

 (i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक हो

(i) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो

(iii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

 वाणिज्यिक उद्देश्य

(i) sub division office (उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक हो (सिनेमा, पेट्रोल पंप, विस्फोटक मैगजीन, मल्टीप्लेक्स, होटल, रिसोर्ट को छोड़कर)

(ii) कलेक्टर- वाणिज्यिक प्रयोजनों के सभी मामले जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है।

(iii) राज्य सरकार- वाणिज्यिक उद्देश्यों के सभी मामले जहां भूमि का कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक है।

औद्योगिक क्षेत्र /  औद्योगिक 
उद्देश्य

 (1) sub division office (उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक हो (लेकिन पर्यटन इकाई को छोड़कर)

(ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो

पर्यटन इकाई सहित

(iii) राज्य सरकार- सभी मामले जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक है

 नमक निर्माण उद्देश्य

 (i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

(ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

 सार्वजनिक उपयोगिता उद्देश्य

 (i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर। से अधिक हो

(ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो

(iii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

 संस्थागत उद्देश्य और चिकित्सा सुविधाएं

 (i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक हो

(ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

(iii) राज्य सरकार-जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

 SEZ

 राज्य सरकार-

 खाद्य प्रसंस्करण इकाई

 (i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

(ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो

(iii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

 सौर फार्म/सौर संयंत्र/ सौर ऊर्जा  संयंत्र,
 पवन फार्म /पवन ऊर्जा संयंत्र
 

 (i) sub division office(उपखण्ड अधिकारी) - जहां कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर। से अधिक हो

(ii) कलेक्टर- जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

 (iii) राज्य सरकार- सभी मामले जहां कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हो।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण

 कलेक्टर

 स्टेडियम खेल का मैदान और खेल परिसर

 कलेक्टर

 


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