कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग/ Use of agricultural land for non-agricultural purposes/ 90 क
कृषि प्रयोजन के हेतु कृषि भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी भूमि का भाग हस्तान्तरित किया गया हो उस भूमि को या उसके किसी भाग को उस पर भवन निर्माण हेतु अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए काम में नही लायेगा सिवाय जबकि वह राज्य सरकार से इसके पश्चात् बताये गये तरीके के अनुसार लिखित अनुमति प्राप्त कर लें और ऐसी अनुमति की शर्तो एवं प्रतिबन्धनों के विपरित काम में न लें।
कोई व्यक्ति जो कृषि भूमि को अन्य गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना चाहता है। वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीकें को अपनाकर भूमि का रूपान्तरण करवा सकता है।
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