राजस्थान में कर्मचारियों को अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी तक भरना अनिवार्य
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान के कर्मचारियों को अपना अचल संपत्ति विवरण राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2023 तक भरना अनिवार्य होगा|
राजस्थान राज्य में समस्त सरकारी कर्मचारी व अधिकारीयों को अपना अचल संपत्ति विवरण 1 जनवरी 2023 की स्थिति को देखते हुए 31 जनवरी 2023 भरना निर्धारित किया गया है। संबंधित कार्मिक एसएसओ आईडी पर जाकर राजकाज पोर्टल से आईपीआर भर सकते हैं।
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